तमिलनाडु में चुनाव ड्यूटी के दौरान कांस्टेबल के हथियार से हवाई फायरिंग करने वाले आईपीएस अधिकारी हेमंत कल्सन को हरियाणा सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। निलंबन आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. एसएस प्रसाद ने राज्यपाल सत्यदेव नारायण की मंजूरी के बाद निलंबन आदेश जारी किए हैं।
राज्यपाल ने रविवार देर रात ही आईजी होमगार्ड्स कल्सन को सस्पेंड करने के राज्य सरकार के आग्रह को स्वीकृति दे दी थी। निलंबन के दौरान कल्सन को ऑल इंडिया सर्विस डिसिप्लेन एंड अपील रूल्स 1969 के अनुसार जरूरी भत्ते मिलते रहेंगे।
कल्सन का मुख्यालय निलंबन के दौरान डीजीपी कार्यालय पुलिस हेडक्वार्टर पंचकूला रहेगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग ने डीजीपी हरियाणा मनोज यादव को निर्देश दिए हैं कि निलंबित अधिकारी पर भारी जुर्माना लगाने की सिफारिश के साथ दो दिन में चार्जशीट तैयार कर भेजें।
ऑल इंडिया सर्विस डिसिप्लेन एंड अपील रूल्स 1969 के रूल आठ के तहत डीजीपी को चार्जशीट तैयार करनी होगी। ये चार्जशीट सरकार की ओर से निलंबित आईपीएस अधिकारी हेमंत कल्सन को भेजकर 15 दिन में उनसे जवाब मांगा जाएगा। जवाब से संतुष्ट न होने पर प्रदेश सरकार कल्सन के खिलाफ आगामी कार्रवाई अमल में लाएगी।
गौर रहे कि चुनाव आयोग ने कल्सन को फायरिंग की घटना के बाद पर्यवेक्षक की ड्यूटी से हटा दिया है। हवाई फायरिंग करने के दौरान कल्सन नशे की हालत में थे। तमिलनाडु में 18 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कल्सन की डयूटी बतौर पर्यवेक्षक लगी थी। कल्सन पहले भी हरियाणा में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के डीआईजी रहते हुए विवादों में घिर चुके हैं। पिंजौर में उनकी पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था।