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यहां होर्डिंग्स लगाए तो भ्ारना होगा जुर्माना

Thu, 09 Jan 2014 10:11 PM IST
रवि अटवाल/ अमर उजाला, चंडीगढ़
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शहर की जितनी भी वी-3 रोड्स हैं, उन पर अब किसी भी प्रकार के होर्र्डिंग्स नहीं लग सकेंगे। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ नगर निगम कड़ी कार्रवाई करेगा।
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पिछले काफी समय से इस नियम पर विचार चल रहा था और अब प्रशासन की मंजूरी के बाद इसे लागू कर दिया गया है। यूटी वित्त सचिव वीके सिंह ने निगम के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

खास बात है कि नगर निगम वी-3 सड़कों पर अपने होर्डिंग्स भी नहीं लगा सकेगा। इसके अलावा कोई भी सरकारी विभाग भी ऐसा नहीं कर सकेगा। कई बार निगम व प्रशासन के अपने कार्यक्रमों के विज्ञापन के लिए सड़कों पर बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगा दिए जाते हैं।
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ये हैं वी-3 रोड
जो सड़कें दो सेक्टरों को आपस में विभाजित करती हैं, वे सभी वी-3 रोड हैं।

जुर्माने के साथ 6 महीने का विज्ञापन शुल्क
नगर निगम की परमिशन के बिना शहर में कहीं भी होर्डिंग्स व पोस्टर लगाने वाले पर 6 महीने के विज्ञापन शुल्क केतहत जुर्माना ठोका जाएगा।

नगर निगम एडवर्टीजमेंट कंट्रोल ऑर्डर 1954 के तहत यह फीस वसूलेगा। इससे बचने के लिए उसे साबित करना होगा कि होर्डिंग्स कब लगाए गए थे। यदि वह साबित होता है उसे उतने दिन का ही विज्ञापन शुल्क लगेगा। पहले निगम केवल 500 रुपये जुर्माना लगाता था और वो भी तब जब कोई अपना सामान वापस लेने आता था।

100 रुपये पर स्क्वायर फीट जुर्माना
बिना परमिशन होर्डिंग्स लगाने वाले को 100 रुपये पर स्क्वायर फीट एक दिन का जुर्माना लगेगा। इसके लिए उसे खुद साबित करना पड़ेगा कि उसने कब होर्डिंग्स लगाए थे। वरना 6 महीने की इकट्ठी फीस चुकानी पड़ेगी।

पंजाब प्रदेश कांग्रेस पर ठोका जुर्माना
नगर निगम ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस पर भी विज्ञापन शुल्क के साथ जुर्माना लगाया। अभी हाल ही में कांग्रेस ने अपने किसी कार्यक्रम के लिए शहर में बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाए थे, जिन पर पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा और राहुल गांधी की तस्वीर थी। इन पर निगम ने 1.44 लाख रुपये जुर्माने का नोटिस भेज दिया।

नगर निगम के कमिश्नर वीपी सिंह ने बताया कि अब वी-3 सड़कों पर कोई भी होर्डिंग्स नहीं लग सकेंगे। चाहे वह नगर निगम के खुद के ही क्यों न हों। कोई भी सरकारी विभाग को भी इसकी इजाजत नहीं होगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी।
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