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Chandigarh News: दाखिले के नाम पर स्क्रीनिंग टेस्ट लिया तो होगा जुर्माना

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निजी स्कूलों पर शिक्षा विभाग ने और कसा शिकंजा
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पहले 25 हजार का जुर्माना और इसके बाद दोबारा उल्लंघन करने पर 50 हजार का जुर्माना लगेगा
शिक्षा निदेशालय ने जारी किया पत्र, सरकारी स्कूलों को भी दी हिदायत
चंडीगढ़। नए शिक्षा सत्र के शुरू होते ही शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विभाग के संज्ञान में आया है कि कुछ निजी स्कूल बच्चों के दाखिले के नाम पर विद्यार्थियों का स्क्रीनिंग टेस्ट ले रहे हैं। ऐसे में विभाग ने फैसला लिया कि भविष्य में अगर कोई स्कूल ऐसा करता है तो पहले उल्लंघन पर 25 हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा। इसके बाद भी उल्लंघन होता है तो यह राशि 50 हजार रुपये होगी। इस संबंध में सेकेंडरी शिक्षा निदेशक ने नाराजगी जताते हुए जिला शिक्षा अधिकारी और मौलिक शिक्षा अधिकारियों के साथ खंड शिक्षा अधिकारियों को हिदायत दी है कि इसका सख्ती से पालन कराया जाए।
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पत्र में कहा कि स्क्रीनिंग टेस्ट शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा-13 की अवहेलना है। वहीं, विभाग की ओर से जिला शिक्षा अधिकारियों को कड़ी हिदायत दी है कि जिले के सरकारी और निजी स्कूल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-13 की अनुपालना करें और राजकीय स्कूलों से आठवीं पास करने वाले विद्यार्थियों का नौंवी कक्षा में दाखिले के लिए कोई टेस्ट नहीं लिया जाएगा। विभाग के पास शिकायत पहुंची है कि कुछ स्कूल टेस्ट ले रहे हैं, उन्हें तुरंत बंद कराया जाए और आठवीं पास विद्यार्थियों को स्कूलों में दाखिला कराया जाए। बता दें जिला स्तर के कई बड़े और नामी स्कूल दाखिले के लिए बच्चों से लेकर उनके माता-पिता तक के टेस्ट ले लेते हैं।
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