सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर दो घंटे से ज्यादा पटाखे न चलाने का आदेश दिया है। सरकार ने इसे यकीनी बनाने केलिए सभी डीसी और एसएसपी को हिदायतें जारी कर दी हैं। हर थाने के एसएचओ को इसके लिए जिम्मेदार बनाया गया है। वातावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के डायरेक्टर काहन सिंह पन्नू ने कहा कि दिवाली और गुरु पर्व पर ज्यादा पटाखे चलाने से होने वाले प्रदूषण के मद्देनजर इसकी रोकथाम को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। सभी अधिकारियों को कहा गया है कि निर्धारित समय 8-10 बजे के अलावा पटाखे न चलने दिए जाएं। अगर कहीं उल्लंघन हुआ तो संबंधित थाने के एसएचओ की जिम्मेदारी होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।