पंचकूला में कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर अन्य जगह एक दिन छोड़कर दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान की है। दुकान खोलने का समय सोमवार से शनिवार सुबह 8 से शाम 6 बजे तक निश्चित किया गया है। यह आदेश डीसी मुकेश कुमार आहूजा ने जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार जिले में आवश्यक सेवा अधिनियम के तहत आटा चक्की, राशन, दूध, फल, सब्जी, केमिस्ट, करियाना मीट, अंडा, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक, किताबें स्टेशनरी, खाद, पशु चारा, खेती में काम आने वाले औजार, कन्फेक्शनरी बेकरी की दुकानें रोज खुलेंगी।
वहीं सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, पंखा, कूलर, एसी रिपेयर सर्विस, इलेक्ट्रिकल, सैनिटरी हार्डवेयर बिल्डिंग मैटीरियल, गाड़ी रिपेयर वर्कशॉप, पेंटिंग, साइकिल स्टोर, रिपेयर, हार्डवेयर पेंट, फर्नीचर, प्लाईवुड, टिंबर ग्लास, इनवर्टर, बैटरी, जेनरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, घड़ी रिपेयर, फोटोस्टेट, मोबाइल रिचार्ज, वाटर प्यूरीफायर, रेफ्रिजरेटर, एलईडी, माइक्रोवेव ओवन, स्टोव गैस रिपेयर आदि दुकानें खुलेंगी।
वहीं मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को गिफ्ट शॉप, टॉय स्टोर, स्पोर्ट्स बैग, सूटकेस, ड्राई क्लीनर, ज्वेलरी, ऑप्टिकल चश्मा की दुकानें, कपड़े की दुकान, ग्लास हाउस, बेड फर्नीचर की दुकानें खुलेंगी।