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हाउस टैक्स हुआ महंगा, अब 20 फीसदी ही छूट

Mon, 14 Dec 2015 08:59 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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यूटी प्रशासन ने पंजाब की तर्ज पर पूर्व फौजियों की राहत देने की मांग को अस्वीकार कर दिया है। इसके साथ ही लोगों को आठ फरवरी तक 20 फीसदी छूट मिलेगी और इसके बाद हाउस टैक्स जमा करने पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैक्स जमा करना होगा।
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शहर के पूर्व फौजी पंजाब की तर्ज पर हर एरिया के मकान को हाउस टैक्स पर छूट देने की मांग कर रहे हैं, जबकि प्रशासन ने अगस्त माह में जारी नोटिफिकेशन में सिर्फ 12 मरले तक के मकानों में रहने वालों को हाउस टैक्स से छूट दी है। लेकिन यह छूट भी उन आर्मी अधिकारियों को मिलेगी जिन्होंने मकान किराए पर नहीं दिए हैं।

इसलिए अभी तक 90 प्रतिशत से ज्यादा रिटायर्ड फौजियों ने अपना हाउस टैक्स जमा नहीं करवाया है। शहर में इस समय पूर्व फौजियों के 12 हजार परिवार हैं। पूर्व फौजियों की इस मांग का भाजपा ने समर्थन करते हुए प्रशासक से बात भी की थी।
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हाउस टैक्स से हो चुकी है साढ़े तीन करोड़ की कमाई

अभी तक नगर निगम ने हाउस टैक्स के रूप में साढ़े तीन करोड़ की कमाई की है। नगर निगम के अनुसार 80 हजार हाउस टैक्स पेयर हैं। जिनमें से अभी तक 25 हजार से ज्यादा का हाउस टैक्स जमा हो चुका है। प्रशासन ने 12 अगस्त को शहरवासियों पर हाउस टैक्स लगाया था। प्रशासन का पहले साल 10 करोड़ रुपये हाउस टैक्स से इकट्ठा करने का टारगेट है।

प्रशासन की ओर से पहली बार भारी भरकम छूट दी गई थी ताकि लोगों में हाउस टैक्स देने ती आदत पैदा हो सके। लेकिन अगले साल (वितीय सत्र) से यह भारी छूट नहीं मिलेगी। सिर्फ प्रापर्टी टैक्स की तर्ज पर अप्रैल और मई माह में हाउस टैक्स जमा करवाने वालों को 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। प्रशासन ने 12 अगस्त को हाउस टैक्स लगाया था।

लोगों में हाउस टैक्स जमा करने की आदत डालने के उद्देश्य से पहले दो माह तक 40 फीसदी की रियायत दी गई। इसके बाद उसको घटाकर 30 फीसदी कर दिया गया। शनिवार से उसमें भी 10 फीसदी घटाकर छूट को 20 फीसदी कर दिया गया। यह छूट भी 8 फरवरी तक ही मिलेगी।
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फौजी परिवार को राहत न देकर ठीक नहीं किया

रिटायर्ड मेजर एवं मनोनीत पार्षद डीएस संधू का कहना है कि  फौजी परिवारों में प्रशासन के प्रति भारी रोष है क्योंकि उनकी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया है। उनका कहना है कि वह कोई अतिरिक्त सुविधा की मांग नहीं कर रहे हैं बल्कि पंजाब में जो सुविधा मिल रही है उतनी ही मांग की जा रही है। उनका कहना है कि किराएदार की शर्त प्रशासन को हटानी चाहिए। प्रशासन ने जो 12 मरले तक छूट दी है वह एक तरह से चंडीगढ़ के रिटायर्ड फौजियों के साथ सौतेला व्यवहार है।

किस समय में कितनी मिली है छूट
10 अक्तूबर तक------------------40 प्रतिशत
11 अक्तूबर से 11 दिसंबर तक---------30 प्रतिशत
12 दिसंबर से 8 फरवरी 2016 तक-----20 प्रतिशत

9 फरवरी से 25 प्रतिशत अतिरिक्त हाउस टैक्स
लोग ओबीसी, स्टेट बैंक आफ पटियाला की सभी शाखाओं के अलावा अपने नजदीक ई संपर्क सेंटर में हाउस टैक्स जमा करवा सकते हैं। जो लोग 8 फरवरी तक हाउस टैक्स जमा नहीं करवाएंगे उनसे 25 प्रतिशत अतिरिक्त हाउस टैक्स लिया जाएगा। जबकि 12 प्रतिशत ब्याज भी अलग से चार्ज किया जाएगा।

अभी तक हाउस टैक्स से साढ़े तीन करोड़ की राशि इकट्ठी हुई है। 30 प्रतिशत छूट का समय समाप्त हो गया है। अब 8 फरवरी तक 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी, लेकिन जो जमा नहीं करवाएंगे उनसे 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स चार्ज किया जाएगा।
- राजीव गुप्ता, ज्वाइंट कमिश्नर, नगर निगम 
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