शहर में बूथा, शोरूमों, घरों की छतों और दीवारों पर नगर निगम की परमिशन लिए बिना लगे होडिंग एंव अन्य प्रचार सामग्री हटाने को लेकर नगर निगम द्वारा दिए गए अल्टीमेटम का समय खत्म हो गया है।
जिसके साथ ही अब सोमवार से नगर निगम अपनी कारवाई शुरू कर सकता है। क्योंकि इस संबंधी नगर निगम ने 30 मई तक कोर्ट में अपना जवाब दायर करना है।
कारवाई के दौरान जो भी दोषी पाया गया उससे नगर निगम छह महिने का जुर्माना भी वसूलेगा। और म्यूनिसपिल एक्ट 1976 की धारा 126 के तहत कारवाई जाएगी।
निगम अधिकारियों के मुताबिक सिर्फ बूथों और शोरूमों की बिल्डिंग के सामने वाले हिस्से में नाम लिखने वाली जगह को ही मंजूर होगी और होडिंग लगाने की मंजूरी नहीं दी जाएगी।