अमृतसर नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका मेंटेनेबल नहीं, आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने चुनावी याचिका दाखिल कर सकते हैं।
कांग्रेस के विकास सोनी ने याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि सदन में उनकी पार्टी सबसे अधिक 40 सीटों पर जीती थी, बावजूद इसके सत्तारूढ़ पार्टी ने बिना कोई चुनाव करवाए ही मेयर का चयन कर लिया। इसके खिलाफ कांग्रेसी पार्षदों ने आवाज भी उठाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।
लिहाजा अब इस चुनाव को रद्द करते हुए नए सिरे से किसी रिटायर्ड जज की निगरानी में चुनाव करवाया जा रहा है। साथ ही 28 जनवरी को हुए चुनाव की वीडियोग्राफी करवाए जाने के हाईकोर्ट के आदेशों के तहत उस दिन का पूरा रिकॉर्ड हाईकोर्ट में पेश किए जाने के आदेश देने की मांग की गई थी।