महिलाओं को हेलमेट से छूट पर हाईकोर्ट का संज्ञान
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ प्रशासन से पूछा है कि आखिर उनके यहां दिल्ली की तर्ज पर पगड़ी न पहनने वाली महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना जरूरी क्यों नहीं है?
महिलाओं के लिए हेलमेट अनिवार्य करने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने तीनों राज्यों से यह बात पूछी। सुनवाई के दौरान कोर्ट में चंडीगढ़ की तरफ सेे बताया गया था कि शहर में पिछले तीन साल में रोड एक्सीडेंट में 24 महिलाएं जान गंवा चुकी हैं तथा 84 महिलाएं घायल हुई हैं।
जस्टिस एके मित्तल एवं जस्टिस अनुपिन्दर सिंह ग्रेवाल की खंडपीठ ने इस जानकारी पर पर कहा कि उन्हें आंकड़े नहीं चाहिए, यह बेहद ही महत्वपूर्ण मामला है और खंडपीठ जानना चाहती है कि दुपहिया वाहन चलाने वाली महिलाओं की रोड पर सुरक्षा सुनिश्चित करने केलिए पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ क्या कर रहे हैं। क्या इस मामले में कोई कानून बनाया जा सकता है या नहीं।