पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सचिवों को निर्देश जारी किया है कि वे 1998 से लेकर अभी तक के मोटर व्हीकल एक्ट और ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर जारी आदेशों के कम्पलाइंस पर एक विस्तृत रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करें।
ट्रैफिक मामलों की सुनवाई के दौरान जस्टिस राजीव भल्ला ने दोनों राज्यों के जिला पुलिस मुखियों को चेतावनी दी कि अगर कहीं भी आदेशों की अवहेलना के संबंध में रिपोर्ट आई तो उन पर भारी जुर्माना व्यक्तिगत रूप से लग सकता है। हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को निर्धारित की है।