फिरोजपुर के सिटी बस स्टैंड में बसें न जाने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब रोडवेज के जनरल मैनेजर, फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर को अवमानना नोटिस जारी कर दिया है।
फिरोजपुर की बस अड्डा बचाओ समिति ने इस मामले में हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट इस मामले में पंजाब रोडवेज और स्थानीय प्रशासन को निर्देश जारी कर चुका है कि बसें सिटी बस स्टैंड तक ले जाने की व्यवस्था को सुनिश्चित बनाया जाए।
याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद अभी तक यह व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई है, जिस कारण स्थानीय लोगों को और बाहरी यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।