सीएच 03-यू सीरीज में पंजीकृत सभी वाहन चालक अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगवा सकते हैं।
आरएलए ने इन वाहनों पर एचएसआरपी लगवाना अनिवार्य कर दिया है। आरएलए ऑफिस सेक्टर-17, एसडीएम साउथ ऑफिस सेक्टर-42 और एसडीएम ईस्ट इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 में पंजीकृत सभी वाहनों केलिए यह सूचना है।
एचएसआरपी के लिए आवेदक को सादे पेपर पर आवेदन करना होगा। इसमें चेसिस नंबर, इंजन नंबर, मॉडल, वाहन पंजीकृत सर्टिफिकेट की कॉपी, इंश्योरेंस और पहचान पत्र भी देना होगा। एक जनवरी से पूरे एक महीने तक इसके लिए आवेदन किया जा सकता है।