चंडीगढ़। मोहाली की पूर्व पुलिस अधीक्षक राका गेरा रिश्वत मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने जांच एजेंसी के उस आवेदन को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट भेज दिया है, जिसमें उन्होंने दोबारा से सुनवाई की मांग की थी। कुछ दिन पहले सीबीआई ने विशेष अदालत में सुप्रीमकोर्ट की एक जजमेंट का हवाला देकर दोबारा से सुनवाई की मांग की थी। बता दें कि राका गेरा मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने स्टे लगा रखा है। स्टे की वजह से इस केस में सुनवाई नहीं हो पा रही है।
पिछले दिनों सुप्रीमकोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा था कि जिन केसों में स्टे लगा है, यदि स्टे लगाने का कोई मजबूत कारण नहीं है तो वह अपने आप से खत्म हो जाएगा। इस केस में भी हाईकोर्ट ने स्टे लगा रखा है, इसलिए विशेष अदालत ने जांच एजेंसी के आवेदन को हाईकोर्ट में भेज दिया है, ताकि इस मामले में उच्च अदालत ही फैसला ले सके।
साल 2011 में सीबीआई ने मोहाली की पूर्व पुलिस अधीक्षक राका गेरा को सेक्टर-15 स्थित उनके आवास से एक लाख रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने स्टे लगाया है। सुप्रीमकोर्ट का आदेश आने के बाद जांच एजेंसी सक्रिय हो गई है और इसे आधार बनाकर अदालत में आवेदन दायर किया था।