हरियाणा में हाईवे के किनारे शराब की कीमतों में छूट को दर्शाने के लिए ‘शेरनी के दूध’ की कीमतों में भारी छूट शीर्षक वाले बैनर लगे होने का आरोप लगाती एक याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है।
एडवोकेट आरएस ढुल्ल ने जनहित याचिका में आरोप लगाया है कि हाईवे के किनारे शराब ठेके बंद करने का आदेश जारी हो चुका है, लेकिन अभी भी शराब के प्रति लुभाने के लिए विज्ञापन लगे हुए हैं। जींद से पानीपत, सोनीपत और रादौर को जाती सड़कों के किनारे ठेकों के बाहर ऐसे बैनर लगे हैं।
इस क्षेत्र में ऐसी करीब 200 जगह हैं, जहां ठेकों के बाहर लुभावने बैनर लगा रखे हैं। यही हाल पंचकूला से साढौरा होते हुए यमुनानगर जाने वाली सड़क पर भी है।
याचिका में दलील दी गई है कि इन बैनरों से चालकों का ध्यान ड्राइविंग से भटकता है और सड़क हादसे हो रहे हैं। लिहाजा, हाईवे किनारे ऐसे विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए हरियाणा सरकार को जांच कर उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है।