एजी ऑफिस और लीगल रीइंबर्स के मना करने पर भी सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ अपील करना हरियाणा वन विभाग को भारी पड़ गया। हाईकोर्ट ने कहा कि एक ही आदेश से दो याचिकाओं का निपटारा किया गया और एक याचिका में आदेश लागू कर दिए और दूसरे को तीन साल बाद चुनौती देने पहुंच गए। कोर्ट ने कहा कि कानून के साथ खेलने की प्रवृति रखने वाले अधिकारियों को सबक सिखाना जरूरी है।
इस टिप्पणी के साथ ही हाईकोर्ट ने वन विभाग पर 50 हजार का जुर्माना ठोक दिया और सरकार से कहा कि यह अपील दाखिल करने वाले अधिकारियों की जेब से वसूला जाए। 1996 की पॉलिसी के तहत रेगुलर न किए गए माली भागीरथ ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याची ने कहा था कि 1996 की पॉलिसी के तहत उसे रेगुलर किया जाना था लेकिन ऐसा न करके उसकी सेवाएं समाप्त करने का निर्णय ले लिया गया। सिंगल बेंच ने ऐसी ही दो याचिकाओं का निपटारा करते हुए दोनों की सेवाओं को नियमित करने का आदेश जारी किया था।