स्कूल में सुविधाओं पर सरकार के हलफनामे से हाईकोर्ट संतुष्ट
शौचालय, बिजली कनेक्शन व बाकी सुविधाएं उपलब्ध करवाईं
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा के स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया है। सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि स्कूलों में लड़कों और लड़कियों के लिए शौचालयों के साथ-साथ बिजली कनेक्शन से संबंधित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवा दी गई हैं। शपथ पत्र में अतिरिक्त कक्षाओं और अन्य कमरों के निर्माण के लिए बजटीय आवंटन का विवरण भी दिया है। सरकार ने इनके लिए समयसीमा भी तय की है। इसके अलावा, हरियाणा शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने आश्वासन दिया है कि स्कूलों में शिक्षकों की रिक्तियों की स्थिति को प्राथमिकता से देखा जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया और रिक्तियों के संबंध में कोर्ट के सामने अगली सुनवाई से पहले एक रिपोर्ट दी जाएगी। हाईकोर्ट ने इस शपथ पत्र पर संतोष जताया और अधिकारियों को व्यक्तिगत उपस्थिति में छूट दी है। अगली सुनवाई 2 फरवरी 2024 को होगी।
गौरतलब है कि स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए दायर एक याचिका पर हाईकोर्ट ने विभाग को फटकार लगा पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। इस पर कोर्ट को बताया गया कि सरकार ने शिक्षा विभाग को बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए आवश्यक 1738 करोड़ रुपये में से 580 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। 167 करोड़ रुपये का भुगतान ठेकेदार व निर्माण एजेंसी को किया जा चुका है।