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हाईकोर्ट ने कहा: NDPS के मामलों में 180 दिन में पूरी हो जांच, तीनों प्रदेशों के DGP सुनिश्चित करें

Tue, 02 Aug 2022 07:32 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

हाईकोर्ट ने कहा कि विशेष परिस्थितियों में कोर्ट की अनुमति के बाद ही जांच पूरा करने के समय को बढ़ाया जा सकता है। पर्याप्त साधन मौजूद होने के बावजूद जांच पूरी होने में देरी को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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एनडीपीएस के एक मामले में सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ के डीजीपी को एनडीपीएस के मामलों की जांच 180 दिन में पूरी हो यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। फतेहाबाद की अदालत ने जांच समय पर पूरी न होने की दलील देते हुए जमानत की मांग को लेकर दाखिल याचिका को अस्वीकार कर दिया था। 

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इसके खिलाफ फतेहाबाद के याचिकाकर्ता जसविंदर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में याची के पास से कामर्शियल मात्रा में नशे की सामग्री की बरामदगी का आरोप है। ऐसे में उसकी मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों की संख्या बढ़ रही है जहां जांच समय पर पूरी नहीं हो रही है।

ऐसे में हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ के डीजीपी को आदेश दिया है कि जांच तय समय पर पूरी होना सुनिश्चित किया जाए। कोर्ट ने कहा कि विशेष परिस्थितियों में कोर्ट की अनुमति के बाद ही जांच पूरा करने के समय को बढ़ाया जा सकता है। पर्याप्त साधन मौजूद होने के बावजूद जांच पूरी होने में देरी को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

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