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Highcourt: कनीना स्कूल बस हादसे को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई से हाईकोर्ट ने किया इनकार

Thu, 25 Apr 2024 08:45 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

ईद के दिन महेंद्रगढ़ के कनीना में एक स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई थी। इस हादसे में छह बच्चों की मौत हो गई थी। 
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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बीते दिनों महेंद्रगढ़ के कनीना में हुई स्कूल बस दुर्घटना को अधिकारियों की नाकामी का परिणाम बताते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करने से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इन्कार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और याची चाहे तो जनहित याचिका दाखिल कर सकता है।
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भिवानी के गैर सरकारी संगठन ने अवमानना याचिका दाखिल करते हुए बताया कि 23 जनवरी 2023 व 20 जनवरी 2017 को हाईकोर्ट ने अलग-अलग याचिकाओं का निपटारा करते हुए सुरक्षित स्कूल वाहन नीति को लागू करने का आदेश दिया था। तब हरियाणा सरकार ने कहा था कि सरकार बच्चों के स्कूल का सफर सुरक्षित करने के लिए गंभीर है। 

सरकार ने सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी सही ढंग से लागू करवाने व स्कूल बसों की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। कमेटी में तकनीकी विशेषज्ञ, मोटर वाहन इंस्पेक्टर, पुलिस व शिक्षा अधिकारियों को शामिल किया गया है। समय-समय पर नियमों के खिलाफ चल रही बसों की जांच की जाती है व चालान काटकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सरकार के इस जवाब पर विश्वास करते हुए हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया था। साथ ही याची पक्ष को छूट दी थी कि अगर सेफ स्कूल वाहन नीति के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो वह संबंधित अथॉरिटी को शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। सरकार को इस मामले में पूरी तरह से फेल बताते हुए याची संगठन ने अवमानना याचिका दायर कर बताया है कि इसका परिणाम बच्चों को जान देकर भुगतना पड़ रहा है।
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