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राम रहीम की 'दुलारी' हनीप्रीत को जेल में चाहिए ये सुविधा, हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस

Wed, 12 Dec 2018 09:31 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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हनीप्रीत - फोटो : self
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हनीप्रीत ने जेल में रहते हुए परिजनों से फोन पर बात करने की अनुमति को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिका में डेरा प्रमुख राम रहीम की कथित बेटी हनीप्रीत उर्फ प्रियंका तनेजा ने अंबाला की सेंट्रल जेल में उसे मोबाइल की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। 

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अंबाला की सेंट्रल जेल में बंद हनीप्रीत ने जेल में रोजाना पांच मिनट घर पर बात करने की मांग की है। याचिका में बताया गया कि हरियाणा की जेलों में कैदियों के लिए प्रिजन इनमेट कॉलिंग सिस्टम शुरू किया गया था। जिसके जरिये कैदी अपने परिजनों से पांच मिनट रोजाना फोन पर बातचीत कर सकते हैं। इसी आधार पर हनीप्रीत ने पंचकूला एडिशनल जज की अदालत में अर्जी दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। 

उस वक्त हनीप्रीत की ओर से उपलब्ध करवाए गए नंबरों को वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया था। अब हनीप्रीत ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस दया चौधरी की अदालत में हनीप्रीत को फोन पर बात करने की सुविधा दिए जाने के मामले में हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है।

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