बेअदबी मामले की जांच कर चुके रिटायर्ड जस्टिस रणजीत सिंह की शिकायत पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सुखबीर बादल और बिक्रम मजीठिया को नए सिरे से सीआरपीसी की धारा 204 के तहत नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस रणजीत सिंह ने उन पर उनके आयोग के खिलाफ पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल और पूर्व मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया द्वारा की गई टिप्पणी के खिलाफ हाईकोर्ट में आपराधिक शिकायत दायर की थी।
शिकायत पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 20 फरवरी को दोनों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सोमवार को सुनवाई के दौरान बताया गया कि सुखबीर बादल के सेक्टर-9 के आवास में नोटिस भेजा गया था लेकिन वहां रेनोवेशन का काम चल रहा था और कोई ऐसा मौजूद नहीं था जिसे नोटिस दिया जा सके। दूसरी ओर नोटिस सर्व किए जाने के समय बिक्रमजीत सिंह मजीठिया भी घर पर नहीं थे।