भारत-पाकिस्तान सीमा पर हो रही नशे की तस्करी को लेकर एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बीएसएफ, हरियाणा व पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
इसके साथ ही कोर्ट ने भी पूछा है कि सरकार ने अभी तक बीएसएफ के प्रस्ताव को लेकर क्या कदम उठाए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत-पाकिस्तान सीमा पर नशीली सामग्री की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने पंजाब पुलिस को प्रस्ताव भेजा है। इसके अनुसार तस्करी के 75 संदिग्धों की सूची पंजाब पुलिस को भेजकर इनको हिरासत में लेने की सिफारिश की है।
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प्रस्ताव का उद्देश्य तरनतारन, फिरोजपुर, फाजिल्का सहित सीमावर्ती जिलों में नशे की तस्करी का नेटवर्क बाधित करना है। बीएसएफ के अनुसार यह 75 लोग नशे के कुरियर का काम कर रहे हैं और प्रस्ताव में इनकी निवारक हिरासत की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
इस साल अब तक 755 किलो नशीले पदार्थ जब्त
बीएसएफ ने साल 2023 में अब तक 755 किलो नशीले पदार्थ जब्त किए हैं व पाकिस्तान से आए 95 ड्रोन मार गिराए हैं। 36 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार कर उनसे 15 राइफल और 38 पिस्टल बरामद की हैं और सीमा पार करने की कोशिश कर रहे नौ पाकिस्तानियों को मार गिराया है। हाईकोर्ट ने सरहद पर हो रही नशे की तस्करी को देश के लिए बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि इस पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। ऐसे में हाईकोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए इस मामले की निगरानी का फैसला लिया है।