प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। प्राथमिक सुनवाई करते हुए चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चंडीगढ़ के माउंट कार्मल कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों के परिजनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बच्चों के परिजनों ने हाईकोर्ट को बताया है कि नया सत्र आरंभ होते ही प्राइवेट स्कूलों की मनमानी आरंभ हो जाती है।
कई स्कूलों में दुकान खुल चुकी हैं तो कई स्कूलों की कॉपी, किताबें, स्टेशनरी, बैग, ड्रेस आदि के लिए मोटा कमीशन देने वाली दुकानें तय चुकी हैं। याची ने कहा कि माउंट कॉर्मल कॉन्वेंट स्कूल में पिछले साल ट्यूशन फीस 2625 रुपये थे, लेकिन इस सत्र में बढ़ाकर 4900 रुपये कर दिया गया। इस पर बच्चों के परिजनों ने स्कूल के खिलाफ आवाज भी उठाई, लेकिन स्कूल ने फीस में किसी भी तरह से कमी करने से साफ इंकार कर दिया। वहीं, चंडीगढ़ प्रशासन ने भी आंख बंद कर रखी है।
प्रशासन ने स्कूल को नियमों के तहत सस्ते दामों पर जमीन अलाट की थी, लेकिन अब यह स्कूल न होकर लाभ प्राप्त करने की संस्था बन गया है। स्कूलों में दुकान खुल चुकी हैं। ऐसे में इन स्कूलों की जमीन का आवंटन रद्द होना चाहिए।