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सुरजीत हत्या मामले में महाजन के नारको टेस्ट पर 4 जून को सुनवाई

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चंडीगढ़। सुरजीत बाउंसर हत्याकांड मामले में संजीव महाजन के नारको टेस्ट की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। याची के वकील राजेश शर्मा ने अदालत से अपील की कि उन्हें संजीव महाजन से मिलने की अनुमति दी जाए, उनकी सहमति के बाद ही नारको टेस्ट करवाया जाए। इस पर अगली सुनवाई अब 4 जून को होगी।
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याची के वकील राजेश शर्मा ने बताया कि अब वह जेल में संजीव महाजन से मिलने के लिए आवेदन दायर करेंगे। गाइडलाइन के मुताबिक संजीव महाजन से बिना सहमति के पुलिस नारको टेस्ट नहीं करवा सकती है। अगर नारको टेस्ट के लिए सहमति बनती है तो उनका जवाब कोर्ट में रिप्लाई किया जाएगा। अगली सुनवाई पर फैसला हो सकेगा कि संजीव का नारको टेस्ट होना या फिर नहीं। मामले में सुरजीत की पत्नी ने पुलिस को बयान दर्ज करवाया था कि संजीव महाजन का उसके पति सुरजीत की हत्या में हाथ हो सकता है। संजीव महाजन और सुरजीत लंबे समय से एक-दूसरे के जानकार थे, लेकिन उन दोनों में सेक्टर- 37 की कोठी के पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था। सुरजीत की हत्या के दौरान स्पॉट पर सबसे पहले संजीव महाजन पहुंचा था। उसे शक है कि सुरजीत को मरवाने में संजीव महाजन का हाथ है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी संजीव का 2 दिन का रिमांड हासिल किया। पुलिस का कहना था कि पूछताछ के दौरान संजीव ने पुलिस का सहयोग नहीं दिया है। वह शातिराना तरीके से अपने बयान से पुलिस को गुमराह कर रहा था। इसके चलते पुलिस उसका नारको टेस्ट करवाना चाह रही है ताकि सुरजीत हत्याकांड मामले का खुलासा हो सके।
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