चंडीगढ़। जिला अदालत ने दो नाबालिगों के साथ छेड़छाड़ करने के दोषी को तीन साल की सजा सुनाकर उस पर आठ हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 40 दिन की अतिरिक्त कैद काटनी पड़ेगी। जानकारी के अनुसार 28 सितंबरए 2023 को रामदरबार फेस-2 चंडीगढ़ निवासी एक व्यक्ति ने थाना सेक्टर-31 में शिकायत दी थी कि राम दरबार निवासी 22 साल के युवक रोहित ने दो नाबालिगों के साथ बुरी नियत से छेड़छाड़ की थी। पुलिस ने उसकी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद अदालत में पेश करने के बाद वह लंबे समय तक जेल में भी बंद रहा। अदालत में दोनों पक्षों के वकीलों की सुनवाई के दाैरान बचाव पक्ष अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाया। इस पर अदालत ने रोहित को दोषी करार देते हुए सोमवार को उक्त सजा सुनाई है।