मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (फाइल फोटो)
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टैक्स चोरी के मामले में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके बेटे रणइंदर सिंह को तलब करने के आदेश को रद्द करने के लुधियाना जिला अदालत के फैसले को आयकर विभाग ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका पर हाईकोर्ट ने कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके बेटे रणइंदर सिंह को 24 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।
आयकर विभाग की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया चेतन मित्तल ने हाईकोर्ट को बताया कि 24 अप्रैल 2017 को लुधियाना की ट्रायल कोर्ट ने कैप्टन अमरिंदर सिंह और रणइंदर सिंह को समन किया था। समन आदेश को दोनों ने सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। 27 नवंबर को दोनों की मांग को स्वीकार करते हुए सेशन कोर्ट ने समन रद्द कर दिए थे।
समन रद्द करने के इसी आदेश को चुनौती दी गई है। मित्तल ने कहा कि समन के आदेश गलत तथ्यों के आधार बनाकर रद्द कराए गए हैं और ऐसे में सेशन कोर्ट के आदेश को रद्द कर समन आदेश बहाल किए जाएं।
कैप्टन अमरिंदर सिंह और रणइंदर सिंह के खिलाफ लुधियाना की जिला अदालत में आयकर विभाग की शिकायत पर ही केस चल रहा है। आयकर विभाग की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उनकी विदेशों में कई चल-अचल संपत्तियां हैं, जिसके बारे में उन्होंने विभाग को अंधेरे में रखते हुए जरकंधा ट्रस्ट के जरिए से कई लाभ हासिल किए। आयकर विभाग का आरोप है कि जानबूझकर यह दस्तावेज आयकर विभाग से छिपाए गए हैं। इसी मामले में ट्रायल कोर्ट ने दोनों को समन किया था।