आम आदमी पार्टी के विधायक और पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता सुखपाल सिंह खैरा को फाजिल्का जिला अदालत द्वारा एनडीपीएस मामले में समन के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल सकी। खैरा ने फाजिल्का जिला अदालत के आदेश को रद किए जाने की हाईकोर्ट से मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने शुक्रवार को यह मांग सिरे से खारिज कर दी। हालांकि जस्टिस एबी चौधरी ने खैरा की याचिका पर फैसला सुनाते हुए जिला अदालत द्वारा उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट के आदेश को तो रद कर दिया, लेकिन सुनवाई पर रोक लगाने से इंकार कर दिया।
जस्टिस चौधरी ने अपने फैसले में कहा कि जिला अदालत इस मामले की मेरिट के आधार पर सुनवाई करे। उन्होंने जांच एजेंसी को इस मामले में आरोपी के खिलाफ सप्लीमेंटरी चार्जशीट दायर करने की भी छूट दी। इसके साथ ही, खैरा को इस मामले में जिला अदालत में ही अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर करने के निर्देश दिए।
गैर जमानती वारंट पर कोर्ट ने दिखाई जल्दबाजी
सुखपाल खैरा ने हाईकोर्ट में रिवीजन पिटीशन दायर कर फाजिल्का जिला अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अदालत ने एनडीपीएस केस में खैरा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। खैरा की याचिका पर सुनवाई करते हुए गत 6 नवंबर को हाईकोर्ट ने खैरा के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट के आदेश पर रोक लगाते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया था। याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि इतनी जल्दी गैर जमानती वारंट जारी करना उचित नहीं था। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह अग्रिम जमानत या नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर करें और ट्रायल कोर्ट बिना किसी भेदभाव के मेरिट पर निर्णय ले।
खैरा को तत्काल गिरफ्तार किया जाए : जागीर कौर
बीबी जागीर कौर
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स्त्री अकाली दल की प्रधान व पूर्व मंत्री जागीर कौर का कहना है कि आम आदमी पार्टी के विधायक नेता सुखपाल खैरा को तत्काल गिरफ्तार कर लेना चाहिए। सरकार को चाहिए कि खैरा के साथी कनाडा निवासी दारा को भी वहां से लाकर जेल भेजना चाहिए, ताकि सूबे में फैले ड्रग कारोबारियों के असली चेहरे सामने आ सकें।
वह शुक्रवार को एसजीपीसी के सदस्य कुलवंत सिंह मन्नण, परमजीत सिंह रायपुर और डॉ. एसएस भट्टी के साथ पत्रकारों से खास बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि अब तो खैरा को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। उनको अब नैतिकता वाली बात याद रहनी चाहिए, जो अक्सर वह ब्यान बाजी करते थे। खरा के साथी जगदेव सिंह को सजा हो चुकी है, लेकिन उसका एक साथी कनाडा में है। जिसको भारत लाकर पूछताछ करनी जरूरी है।
अकाली दल की महिला विंग की प्रधान जागीर कौर ने कहा कि खैरा और जगदेव के आपस में पारिवारिक संबंध हैं। उसको 20 साल की सजा हुई हुई है। गिरफ्तारी के दिनों में ही खैरा और जगदेव के बीच 65 बार फोन काल हुई थी। कांग्रेस सरकार खैरा को गिरफ्तार करने से कतरा रही है, जबकि सारे सबूत व साक्ष्य सामने हैं।