चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में दोषी जगतार सिंह हवारा की जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी है। हवारा ने दो मामलों में जेल से पेरोल लेने के लिए याचिका दायर की थी। बता दें कि हवारा को 15 साल पहले उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है। वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में सजा काट रहा है। सोमवार को अदालत में दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं। नियमों के तहत कानूनी रूप से दोषी को पेरोल तभी मिल सकती है, जब उसके खिलाफ चल रहे मामलों में जमानत मिल चुकी हो या मामलों का निपटारा हो गया हो।
31 अगस्त 1995 को पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के बाद जगतार सिंह हवारा और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। जनवरी 2004 में दोषी बुड़ैल जेल में सुरंग खोदकर फरार हो गए थे। पुलिस ने 2005 में दोबारा गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद पुलिस ने दोषी के खिलाफ युद्ध की तैयारी करने, सेना बनाने और हथियार इकट्ठा करने की धाराओं में मामला दर्ज किया था। यह मामले सेक्टर-36 और सेक्टर-17 पुलिस थाने में दर्ज किए गए थे।