हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की 18 दिन से चल रही हड़ताल को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के दखल के बाद शुक्रवार को यूनियन नेताओं ने वापस लेने का फैसला किया है। यूनियन नेताओं ने कोर्ट को विश्वास दिलाया की शनिवार से रोडवेज की सेवाओं को सुचारु कर दिया जाएगा। कोर्ट ने इसके बाद हरियाणा सरकार द्वारा जारी बर्खास्तगी और निलंबन आदेश 14 सितंबर तक सस्पेंड करते हुए सभी निलंबित और बर्खास्त कर्मचारियों को भी सेवाओं में लौटने के आदेश दिए हैं।
यूनियन नेताओं के इस आश्वासन पर हाईकोर्ट ने हरियाणा में हड़ताल के चलते एस्मा के तहत जिन कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की है उस पर भी रोक लगा दी है। साथ ही इस हड़ताल में जिस किसी भी अन्य विभाग के कर्मी शामिल हुए थे उन पर भी किसी भी तरह की कार्रवाई को अगली सुनवाई तक निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कर्मचारी नेताओं को सरकार के साथ बैठक कर हल निकालने को कहा है।