हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश के दो जिलों भिवानी और पलवल के चुनाव कार्यक्रम में आंशिक संशोधन किया है। राज्य चुनाव आयुक्त राजीव शर्मा ने सोमवार को बताया कि जिला भिवानी के बहल खंड के गांव सुधीवास और पलवल जिले के हसनपुर खंड में मतदान तीसरे चरण में 24 जनवरी को करवाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि सुधीवास गांव में नए सिरे से वार्डबंदी का कार्य पूरे होने की सूचना जिला उपायुक्त द्वारा दी गई है और हसनपुर खंड में ग्राम पंचायतों के आरक्षण के संबंध में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका पर न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों की अनुपालना में तीसरे चरण में चुनाव करवाने का निर्णय लिया गया है। यह यहां मतदान पहले चरण में होना था।
मतदान और मतगणना में नहीं गुल होगी बिजली
हरियाणा में 10, 17 व 24 जनवरी को होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दौरान मतदान के दिन और वोटों की गिनती के समय निर्बाध बिजली आपूर्ति एवं समुचित पेयजल व्यवस्था के प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं।
राज्य चुनाव आयुक्त राजीव शर्मा ने बताया कि बिजली व जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागों के प्रशासनिक सचिवों को इस संबंध में पक्ष जारी कर दिया गया है। मतदान के दिन उक्त प्रबंध करने के लिए पर्याप्त संख्या में फील्ड अधिकारियों व कर्मचारियों को तैनात करने का अनुरोध किया गया है।
शराब बेचने, परोसने पर रहेगी रोक
हरियाणा में चुनाव निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के उद्देश्य से चुनाव वाले क्षेत्रों के आसपास प्रासंगिक कानूनों के तहत शुष्क दिवस (ड्राई डे) घोषित व अधिसूचित किया जाएगा। राज्य चुनाव आयुक्त राजीव शर्मा ने बताया कि इस तरह घोषित व अधिसूचित किए जाने वाले शुष्क दिवसों की अवधि मतदान के समापन के लिए निर्धारित घंटे के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों और मतगणना वाले दिन तक होगी। इस अवधि के दौरान किसी भी शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब और किसी अन्य प्रतिष्ठान को किसी भी व्यक्ति को शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी।