हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत 18 से 70 वर्ष तक के सभी प्रदेशवासियों का दुर्घटना बीमा कराने जा रही है। इससे लगभग एक करोड़ 70 लाख लोग लाभान्वित होंगे। स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान प्रीमियम की प्रतिपूर्ति सरकार करेगी। इसके बाद बीमा धारक को प्रीमियम भरना होगा। कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है। दुर्घटना के कारण मृत्यु होने, पूर्ण या दोनों आंखों की हानि, हाथ या पैर या एक आंख की नजर व एक हाथ या एक पैर के उपयोग की हानि होने पर दो लाख रुपये मिलेंगे।
एक आंख की नजर या पूरी नजर जाने, एक हाथ या एक पैर के उपयोग की हानि पर बीमा राशि एक लाख रुपये होगी। यह योजना वार्षिक अवधि वाली दुर्घटना बीमा योजना है, इसका प्रतिवर्ष नवीनीकरण होगा। बीमा योजना का लाभ बैंक उपलब्ध कराएंगे व संचालन सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा व अन्य बीमा कंपनियां करेंगी।
आधार से जुड़े बचत बैंक खातों वाले 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के सभी हरियाणा निवासी इसके पात्र होंगे। योजना की अवधि पहली जून से 31 मई 2018 तक होगी। बीमा योजना का प्रीमियम 12 रुपये वार्षिक होगा। पहली बार 12 रुपये बीमा धारक के खाते से कटेंगे और बाद में ये राशि सरकार की ओर से सीधे लाभार्थी केखाते में जमा करा दी जाएगी।
जीएसटी के लिए विशेष विस सत्र 4 मई को
हरियाणा में जीएसटी को लागू करने के लिए सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुला लिया है। एक बैठक वाला विशेष सत्र 4 मई को दोपहर बाद दो बजे शुरू होगा। इसमें जीएसटी संशोधन विधेयक को अमल में लाने से पहले सर्वसम्मति से सदन में पारित किया जाएगा। कैबिनेट ने जीएसटी लागू करने को मंजूरी दे दी है।