ढाई लाख पेंशनर्स को होली का तोहफा दिया गया है। वित्त विभाग ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित पेंशन की अधिसूचना जारी कर दी है। हरियाणा सरकार ने संशोधित पेंशन नए वित्तीय वर्ष से पेंशनर्स को प्रदान करने की तैयारी कर ली गई है।
सरकार ने साल 2016 से पूर्व के पेंशनर्स/ पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन पहली जनवरी 2016 से और पहली जनवरी 2016 या इसके बाद सेवानिवृत्त व सेवा के दौरान मरने वाले सरकारी कर्मचारियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन को संशोधित किया है। पेंशनर्स को एरियर का भुगतान अधिसूचना जारी होने के तीन माह के भीतर किया जाएगा।
छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार तय बेसिक पेंशन में सरकार ने 2.57 गुणा इजाफा किया है। 39,500 रुपये पेंशन पा रहे एक्स श्रेणी के पेंशनर्स को अब 1,01,515 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। 12600 रुपये पेंशन वाले वाई श्रेणी के पेंशनर्स अब 32,382 रुपये पाएंगे। पहली जनवरी 2016 से न्यूनतम पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रतिमाह वृद्ध पेंशनरों की अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन को छोड़कर न्यूनतम 9,000/- रुपये और अधिकतम 1,12,050 रुपये होगी।
प्रधान महालेखाकार (लेखा तथा हकदारी) हरियाणा यह सुनिश्चित करेंगे कि पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की जन्म तिथि तथा आयु पेन-1 तथा पेंशन भुगतान आदेश में स्पष्ट रूप से दर्शायी गई है। वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार हरियाणा सरकार के इन नियमों को हरियाणा सिविल सेवा (पुनरीक्षित पेंशन) भाग-2 नियम 2017 कहा जाएगा। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी (मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान) की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये होगी।