लाखों कर्मचारियों को बीजेपी सरकार ने बहुत बड़ी राहत दे दी है। सरकारी की स्कीम ऐसी है, जिसका फायदा उठाने के लिए बस एक शर्त पूरी करनी होगी। दरअसल, हरियाणा में कार्य स्थल पर ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर श्रमिकों एवं कामगारों के आश्रितों को अब बिना एफआईआर के वित्तीय सहायता मिलेगी। सीएम मनोहर लाल की मंजूरी के बाद सरकार ने मृतकों के आश्रितों को नियमों में ढील देते हुए बड़ी राहत प्रदान की है।
राज्य श्रम कल्याण बोर्ड की मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत अब अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ डीडीआर की प्रति प्रस्तुत करने पर सहायता अनुदान दे दिया जाएगा। अभी तक मृतक के आश्रित को वित्तीय सहायता एफआईआर की प्रति प्रस्तुत करने पर ही दी जाती थी। योजना में ही यह अनिवार्य किया गया है।