अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार निजी कोचिंग संस्थानों पर शिकंजा कसने जा रही है। कोचिंग संस्थानों पर निगरानी, उनके कामकाज को विनियमित करने, भ्रामक विज्ञापनों और छात्रों के बीच बढ़ते तनाव जैसे मुद्दों के समाधान के लिए एक कानून बनाने की तैयारी में है। संभावना है कि इसी माह होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में यह विधेयक रखा जा सकता है। हरियाणा सरकार ने पिछले महीने हरियाणा कोचिंग संस्थान (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2024 का एक मसौदा सार्वजनिक पटल पर रखा था और जनता से इसके लिए राय मांगी थी।
विधेयक में निजी कोचिंग संस्थानों के नियंत्रण और पंजीकृत करने एवं विनियमित करने का प्रावधान है। इसके साथ ही कोचिंग संस्थानों की अध्ययन सामग्री की लागत और अन्य शुल्कों की निगरानी का भी प्रावधान है। इसमें छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर नियम बनाए गए हैं और नियमों के तोड़े जाने पर कोचिंग संस्थानों पर जुर्माने का भी प्रावधान है।
कुरुक्षेत्र। पे स्केल की मांग को लेकर धरना दे रहे पटवारियों और कानूनगो को समर्थन देने पहुंचे कि
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