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Government jobs: हरियाणा में कॉलेजों में होगी 3035 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती, HPSC को भेजा गया पत्र

Fri, 09 Sep 2022 08:04 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

पदाधिकारियों ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति के लिए यूजीसी नियमों के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को लागू करने और उच्च शिक्षा में शिक्षा के स्तर में सुधार और यूजीसी नियमों के अनुसार सातवें वेतन आयोग को लागू करने की मांग रखी।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हरियाणा के बेरोजगार युवकों के लिए राहत भरी खबर है। हरियाणा सरकार प्रदेश के कॉलेजों में जल्द ही 3035 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती करने जा रही है। 1535 की भर्ती के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से हरियाणा लोक सेवा आयोग को पत्र लिखा जा चुका है और जल्द ही इनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इसके अलावा, 1500 और सहायक प्रोफेसरों की और भर्ती के लिए भी इसी माह आयोग को पत्र भेजा जाएगा। यह जानकारी प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी। 

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वह शुक्रवार को पंचकूला में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, हरियाणा (उच्च शिक्षा संवर्ग) के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक में प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों को रखा जिस पर मुख्यमंत्री ने कुछ मांगें मान ली और बाकी पर विभाग के अधिकारियों को विचार-विमर्श करने का निर्देश दिया है। 

पदाधिकारियों द्वारा पीएचडी और एमफिल के लिए वेतनवृद्धि को मर्ज करने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस पर विचार करेगी। बैठक में उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव विजेंद्र सिंह, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, उच्चतर शिक्षा विभाग के निदेशक राजीव रत्तन, हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. बीके कुठियाला, उपाध्यक्ष प्रो. कैलाश चंद शर्मा सहित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, हरियाणा (उच्च शिक्षा संवर्ग) के पदाधिकारी मौजूद रहे।

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नई स्थानांतरण नीति बनाने पर सर्वे का निर्देश
मुख्यमंत्री ने उच्चतर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिक्षकों की नई स्थानांतरण नीति तैयार करने के संबंध में सर्वे किया जाए, जिसके तहत शिक्षकों से उनके स्थानों का विकल्प लिया जाए। विषय वार और मांग के अनुरूप नीति तैयार की जाए। सीएम ने कहा कि जो शिक्षक उच्च शिक्षा विभाग, मुख्यालय में संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक और असिस्टेंट डायरेक्टर पदों पर प्रतिनियुक्ति पर आएंगे, वे 3 साल तक अपनी सेवाएं देंगे और 3 साल के बाद उनका तबादला किया जाएगा। 

यूजीसी नियमों अनुसार नियुक्ति की मांग
पदाधिकारियों ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति के लिए यूजीसी नियमों के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को लागू करने और उच्च शिक्षा में शिक्षा के स्तर में सुधार और यूजीसी नियमों के अनुसार सातवें वेतन आयोग को लागू करने की मांग रखी। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विषयों पर अधिकारियों के साथ बैठक कर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों की शिक्षकों से संबंधित पदोन्नति के मामले, चाइल्ड केयर लीव, स्टडी लीव या अन्य मामलों को एक तय सीमा के अंदर निपटाने का निर्देश दिया है। 
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