हरियाणा विधानसभा के माननीयों के वेतन में एक तिहाई और निर्वाचन क्षेत्र भत्ते में दोगुना इजाफा कर दिया गया। बुधवार को हरियाणा विधानसभा (सदस्य वेतन, भत्ता व पेंशन), 1975 को आगे संशोधित करने के लिए हरियाणा विधानसभा (सदस्य वेतन, भत्ता व पेंशन) संशोधन विधेयक, 2016 पारित हो गया।
जीवन उपयोगी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए विधानसभा के सदस्यों का वेतन प्रतिमाह 30 से बढ़ाकर 40 हजार रुपये कर दिया गया है। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 30 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपये और कार्यालय भत्ता 10 से बढ़ाकर 25 हजार रुपये किया गया है। सत्कार भत्ता 5000 से बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
दैनिक भत्ता 1500 रुपये से बढ़ाकर एक महीने में अधिकतम 15 दिनों के लिए 2000 रुपये प्रतिदिन, निशुल्क यात्रा सुविधा दो लाख से बढ़ाकर प्रतिवर्ष तीन लाख रुपये किया गया। इसके अलावा आवास पर एक टेलीफोन भत्ता 15 हजार रुपये से बदलकर आवास पर एक टेलीफोन और एक मोबाइल फोन के लिए कर दिया गया है। यह भी प्रस्तावित है कि इस अधिनियम की धारा 7 क की उप-धारा 4(ख) को लोप किया जाए।