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अब साढ़े 6 घंटे का होगा स्कूल, सरकार ने बदले स्कूलों से संबंधित नियम

Thu, 30 Jun 2016 09:58 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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सीएम मनोहर लाल खट्टर - फोटो : फाइल फोटो
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हरियाणा शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी राजकीय स्कूलों में नई अध्यापक स्थानांतरण नीति-2016 के तहत पीजीटी पदों के रेशनलाजेशन के बाद कार्य के आवंटन के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। सेकेंडरी एजुकेशन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि कक्षा की शाखाओं (सेक्शन) के नियमों के तहत प्रत्येक कक्षा के एक सेक्शन में 40 विद्यार्थी होंगे।
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विद्यार्थियों की संख्या 90 से अधिक होने पर तीसरा सेक्शन बनाया जाएगा। पीरियड नियमों में स्कूल का कुल समय साढ़े 6 घंटे का होगा। जिसमें प्रार्थना 20 मिनट की, जबकि आधी छुट्टी 30 मिनट की होगी। स्कूल कलेंडर के मुताबिक प्रत्येक दिन आठ पीरियड लगेंगे। पहले चार पीरियड 45-45 मिनट के होंगे, जबकि आखिरी चार पीरियड 40-40 मिनट के होंगे। पीजीटी अध्यापक दिन में अधिकतम छह पीरियड दे सकेंगे अर्थात सप्ताह में कुल 36 पीरियड होंगे।

इसी प्रकार, नॉन-मेडिकल अंग्रेजी के छह, हिंदी के छह, भौतिकी के 10, रसायन के 10, बायोलोजी के 10, आईसीटी व कंप्यूटर साइंस के चार, एजुसेट, लाइब्रेरी, खेल, जीवन कौशल, श्रमदान, योग अन्य सीसीए विषयों के सप्ताह में दो पीरियड होंगे।
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तबादले का बदल सकते हैं विकल्प
हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के एमआईएस पोर्टल में तबादले से संबंधित अध्यापक अभी भी अपना विकल्प बदल सकते हैं। एक सप्ताह पूर्व विभाग की ओर से जारी पत्र के बाद अगर किसी अध्यापक ने गलती से तबादले के लिए ‘हां’ का विकल्प दे दिया है और इसमें बदलाव के लिए पोर्टल में दोबारा लॉग-इन कर अपना विकल्प बदल सकते हैं।
कुछ अध्यापकों द्वारा शिक्षा विभाग से पूछे गए सवालों के जवाब में एक प्रवक्ता ने बताया कि जिन अध्यापकों के एक ही विद्यालय में पांच साल पूरे हो चुके हैं तो वह अपने आप तबादला के जोन में कवर हो जाएंगे।
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