हरियाणा में ड्यूटी के पुलिसकर्मियों द्वारा अपने पास दौरान मोबाइल या इलेक्ट्रानिक उपकरण रखने से खाकी की कार्यकुशलता बाधित हो रही है। इसका संज्ञान लेते हुए पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने ड्यूटी के दौरान किसी भी पुलिसकर्मी को अपने पास मोबाइल या इलेक्ट्रानिक उपकरण रखने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। केवल उन्हीं उपकरणों का इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिनका सीधा संबंध ड्यूटी से हो। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान है। साथ ही ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किया गया है।
डीजीपी की तरफ से पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि पुलिस बल की कार्यकुशलता बढ़ाने व अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जहां पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल करते नजर आए।
इससे न सिर्फ उनकी ड्यूटी पर सीधा असर पड़ता है, बल्कि जनता के बीच पुलिस की छवि को भी नुकसान पहुंचता है। कई बार पुलिसकर्मियों के ध्यान भटकने के कारण मौके पर तुरंत कार्रवाई नहीं हो पाती और कई बार जनता को भी असुविधा होती है।
दिशा निर्देश
सभी सेवारत पुलिसकर्मी अपने मोबाइल नंबरों की जानकारी अपनी यूनिट व यूनिट प्रभारी को देंगे। पुलिस दल के प्रभारी अधिकारी के अलावा कोई भी पुलिस कर्मी निम्नलिखित ड्यूटी के दौरान अपने पास मोबाइल फोन या अन्य संचार उपकरण नहीं रखेंगा, जब तक कि उसके यूनिट प्रभारी या वरिष्ठ अधिकारी द्वारा विशेष तौर पर अनुमति नहीं मिलती है।
इन ड्यूटी के दौरान सतर्कता जरूरी
यातायात प्रबंधन
वीआईपी और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठाओं की सुरक्षा
व्यक्तिगत सुरक्षा
स्थाई गार्द
नाकाबंदी व वाहनों की जांच
ईआरवी,पीसीआर,राईडर ड्यूटी सहित अन्य आपातकालीन ड्यूटी।