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मोदी और योगी की राह पर चले CM खट्टर, पढ़ें उनकी केबिनेट के 15 बड़े फैसले

Thu, 20 Apr 2017 09:30 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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हरियाणा कैबिनेट की बैठक​ - फोटो : अमर उजाला
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हरियाणा की खट्टर सरकार ने केंद्र की मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुए ग्रुप सी और डी की भर्तियों में इंटरव्यू को खत्म कर दिया है। अब हरियाणा में आने वाले समय में दोनों श्रेणियों की सरकारी भर्ती में नौकरी मेरिट के आधार पर मिलेगी, न कि सिफारिश पर। इंटरव्यू को खत्म करने का निर्णय यहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
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सरकार ने लिखित परीक्षा के जरिए ही तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सभी पद भरने का फैसला किया है। लिखित परीक्षा का प्रारूप मुख्यमंत्री के साथ सभी मंत्री मिलकर तय करेंगे। परीक्षा हरियाणा लोक सेवा आयोग लेगा या कर्मचारी चयन आयोग, यह निर्णय भी मंत्री समूह अलग से बैठक कर लेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ चर्चा में मंत्रियों ने इसके लिए अन्य राज्यों गुजरात और उत्तर प्रदेश की सी व डी श्रेणी की भर्ती नीति का भी अध्ययन करने का सुझाव दिया, जिसे एक सुर में मान लिया गया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकारी सेवाओं की भर्तियों में होने वाली धांधली को मद्देनजर रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
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खत्म होगी धांधली

हरियाणा कैबिनेट की बैठक​
इंटरव्यू में लगाई जाने वाली सिफारिश का झंझट खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद बी, सी और डी श्रेणी की भर्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए इंटरव्यू खत्म करने का एलान किया था। जिस पर अमल करते हुए हरियाणा सरकार ने भी मुहर लगा दी है। ग्रुप सी में लिपिक वर्ग, लाइनमैन, फोरमैन, जेई-1 व उप अधीक्षक स्तर तक और ग्रुप डी में चपरासी, चौकीदार, माली व ड्राइवर आते हैं।

12 प्रतिशत अंक थे इंटरव्यू के
खट्टर सरकार ने सत्ता संभालने के बाद हुड्डा सरकार के इंटरव्यू पैटर्न को बदल दिया था। हुड्डा सरकार के समय 75 प्रतिशत अंक लिखित परीक्षा और 25 प्रतिशत इंटरव्यू के होते थे। भाजपा सरकार ने बदलाव कर लिखित परीक्षा के अंक 88 फीसदी और इंटरव्यू के 12 फीसदी कर दिए थे। अब इंटरव्यू खत्म होने से अभ्यर्थियों में लिखित परीक्षा में आगे निकलने की होड़ मचेगी।   

दोनों श्रेणी के लाखों पद खाली
हरियाणा में सबसे अधिक कर्मचारी ग्रुप सी और डी श्रेणी में ही हैं। इनके लाखों पद सरकारी विभागों में खाली पड़े हैं। ग्रुप डी में तो कई साल से सरकारी भर्ती हुई ही नहीं, अनुबंध, आउटसोर्सिंग और डीसी रेट पर कर्मी रखकर ही काम चलाया जा रहा है।

विश्वविद्यालयों के साथ कॉलेजों की संबद्धता पर तस्वीर साफ

अमित शाह और CM खट्टर के बीच बातचीत
हरियाणा के विश्वविद्यालयों के साथ सभी बीएड कॉलेजों की संबद्धता हर यूनिवर्सिटी के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के अनुसार होगी। बीते दिनों कॉलेजों की विश्वविद्यालयों के साथ संबद्धता को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। विधानसभा के बजट सत्र में भी ये मसला विपक्षी विधायकों ने जोरशोर उठाया था। मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में यहां मंत्रिमंडल बैठक में चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद अधिनियम, 2014 में संशोधन का अध्यादेश जारी करने के लिए मंजूरी दे दी गई।

अब पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल जिलों के सभी तरह के कॉलेज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से, जबकि रोहतक, गुरुग्राम, झज्जर और नूंह जिलों के सभी कॉलेज महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से संबद्ध होंगे। जिला सिरसा और फतेहाबाद के कॉलेज चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय सिरसा से और जिला भिवानी और चरखी दादरी के कॉलेज चौधरी बंसी लाल विश्वविद्यालय भिवानी से संबद्ध होंगे। जिला रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के सभी कॉलेज इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर के साथ, जिला सोनीपत और पानीपत के सभी कन्या कॉलेज भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर के साथ संबद्ध होंगे।

जिला सोनीपत के सभी अन्य सह-शैक्षणिक कॉलेज महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक के साथ, जिला पानीपत के सभी अन्य सह-शैक्षणिक कॉलेज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से संबद्ध होंगे। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद की ओर से जिले में सभी प्रकार के कॉलेजों और गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार जिले के सभी तरह के कॉलेजों को संबद्धता देगा। फरीदाबाद और पलवल जिलों के केवल बीएड और इंजीनियरिंग कॉलेज वाईएमसीए फरीदाबाद से संबद्ध होंगे। इन दोनों जिलों के अन्य कॉलेज महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से संबद्धता लेंगे।

दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल (सोनीपत) केवल पानीपत और सोनीपत जिलों के सभी बीएड और इंजीनियरिंग कॉलेजों को संबद्धता देगा। जिला सोनीपत के सभी अन्य सह-शैक्षणिक कॉलेज महाविद्यालय महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक और जिला पानीपत के सभी अन्य सह-शैक्षणिक कॉलेज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से संबद्ध होंगे।

यातायात नियम तोड़ने पर लगेगा भारी जुर्माना

मनोहर लाल खट्टर - फोटो : अमर उजाला
हरियाणा में यातायात नियमों का उल्लंघन पर वाहन चालकों को अब भारी जुर्माना चुकाना होगा। ओवरलोडिंग पर कम से कम और अधिकतम जुर्माने का निर्णय अब तक पुलिस पर था, लेकिन अब सरकार ने इसकी राशि तय कर दी है। मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सरकार ने मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत अपराधों के लिए जुर्माना शुल्क संशोधित कर दिया है।

धारा-177 के तहत रोगी को ले जाते समय एंबुलेंस को निर्विघ्न मार्ग उपलब्ध न करवाने पर पहली बार दो हजार रुपये जुर्माना होगा, दूसरी बार पांच हजार रुपये भरने पड़ेंगे। यात्री वाहन में माल ले जाने पर पहली बार जुर्माना दो हजार, उसके बाद पांच हजार रुपये होगा। दुर्घटना कर मौके से भागने पर पहली बार जुर्माना 500 और दूसरी बार एक हजार रुपये होगा। उच्च सुरक्षा पंजीकरण (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन) प्लेट के बिना वाहन चलाने पर पहली बार 500 रुपये और उसके बाद एक हजार रुपये वसूले जाएंगे।

अनधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देना और ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाने पर चालक के लिए जुर्माना शुल्क पहली बार एक हजार रुपये और दूसरे अपराध पर दो हजार रुपये तय किया गया है। कम आयु वाले चालक को पहली बार एक हजार रुपये और उसके बाद दो हजार रुपये का शुल्क देना होगा। लर्निंग लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन पर पहली बार एक हजार और दूसरी बार दो हजार रुपये चुकाने होंगे।

भार क्षमता से 25 प्रतिशत तक अधिक भार ढोने वाले वाहन के लिए न्यूनतम जुर्माना राशि दो हजार रुपये होगी और अतिरिक्त भार उतारने के लिए भी शुल्क देना होगा। इसके अलावा प्रति टन अधिक भार पर एक हजार रुपये की अतिरिक्त राशि वसूली जाएगी। 25 प्रतिशत से अधिक भार ढोने वाले वाहन के लिए जुर्माना राशि पांच हजार रुपये होगी और प्रति टन अधिक भार पर दो हजार रुपये की अतिरिक्त राशि देनी पड़ेगी।

एक करोड़ 70 लाख लोगों को बीमा का तोहफा

मनोहर लाल खट्टर - फोटो : अमर उजाला
हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत 18 से 70 वर्ष तक के सभी प्रदेशवासियों का दुर्घटना बीमा कराने जा रही है। इससे लगभग एक करोड़ 70 लाख लोग लाभान्वित होंगे। स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान प्रीमियम की प्रतिपूर्ति सरकार करेगी। इसके बाद बीमा धारक को प्रीमियम भरना होगा। कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है। दुर्घटना के कारण मृत्यु होने, पूर्ण या दोनों आंखों की हानि, हाथ या पैर या एक आंख की नजर व एक हाथ या एक पैर के उपयोग की हानि होने पर दो लाख रुपये मिलेंगे।

एक आंख की नजर या पूरी नजर जाने, एक हाथ या एक पैर के उपयोग की हानि पर बीमा राशि एक लाख रुपये होगी। यह योजना वार्षिक अवधि वाली दुर्घटना बीमा योजना है, इसका प्रतिवर्ष नवीनीकरण होगा। बीमा योजना का लाभ बैंक उपलब्ध कराएंगे व संचालन सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा व अन्य बीमा कंपनियां करेंगी। आधार से जुड़े बचत बैंक खातों वाले 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के सभी हरियाणा निवासी इसके पात्र होंगे।

योजना की अवधि पहली जून से 31 मई 2018 तक होगी। बीमा योजना का प्रीमियम 12 रुपये वार्षिक होगा। पहली बार 12 रुपये बीमा धारक के खाते से कटेंगे और बाद में ये राशि सरकार की ओर से सीधे लाभार्थी केखाते में जमा करा दी जाएगी।

जीएसटी के लिए विशेष विस सत्र 4 मई को

Haryana CM Manohar lal khattar - फोटो : अमर उजाला
हरियाणा में जीएसटी को लागू करने के लिए सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुला लिया है। एक बैठक वाला विशेष सत्र 4 मई को दोपहर बाद दो बजे शुरू होगा। इसमें जीएसटी संशोधन विधेयक को अमल में लाने से पहले सर्वसम्मति से सदन में पारित किया जाएगा। कैबिनेट ने जीएसटी लागू करने को मंजूरी दे दी है।

सौर उपकरण वैट मुक्त
हरियाणा सरकार ने सौर उपकरणों व इससे जुड़े साजो-सामान या पार्ट्स को मूल्य वर्धित कर (वैट) से छूट दे दी है। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी। वर्तमान में इन उपकरणों पर पांच प्रतिशत वैट लगाया जा रहा था। पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पहले ही ये उपकरण वैट मुक्त हैं। छूट से सरकारी खजाने पर लगभग 2.30 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा।

 

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

manohar lal khattar - फोटो : अमर उजाला
. हिसार जिले के राखी-शाहपुर के 8 बीपीएल विस्थापित परिवारों को 100-100 गज के प्लाट मिलेंगे। राखी गढ़ी के बड़े भाग को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। ये परिवार वहां रह रहे थे।
. हरियाणा राज्य बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय करनाल का नाम बदलकर महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल किया गया।
. गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) विधेयक 2017 मंजूर। विधानसभा के आगामी विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। सरकार अधिसूचना द्वारा गुरुग्राम जिले के अंदर आने वाले किसी भी क्षेत्र को गुरुग्राम महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती है। मुख्यमंत्री प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे।
. यमुनानगर में इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन (आईपीएस) के निर्माण के लिए निजी व्यक्ति से 1000 वर्ग गज भूमि खरीदने का जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का प्रस्ताव मंजूर। प्रदेश में कहीं भी पानी और सीवरेज कार्यों के लिए कलेक्टर रेट पर इच्छुक भूमि मालिकों से खरीद सकेंगे भूमि। डायवर्जन सीवर, राइजिंग मेन और तीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के निर्माण के लिए 99.5 करोड़ रुपये स्वीकृत।
. गांव बगथला तहसील बावल जिला रेवाड़ी में दो रॉ वाटर पंपिंग स्टेशनों के निर्माण के लिए 7 कनाल 8 मरला भूमि जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को हस्तांतरित करने का सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग का प्रस्ताव पास।
. महेंद्रगढ़ की 1000 वर्ग गज भूमि अंबेडकर भवन के निर्माण के लिए डॉ. भीम राव अंबेडकर स्मारक समिति (पंजीकृत) को पट्टा आधार पर आवंटित करने को मंजूरी। 80 रुपये प्रति वर्ग गज के विकास शुल्क के साथ 5500 रुपये प्रति वर्ग गज की दर पर 99 वर्ष के पट्टे पर आवंटन।
. पंजाब अनुसूचित सड़कें एवं नियंत्रित क्षेत्र में अनियमित विकास प्रतिबंध नियम 1965 के तहत स्थापित ट्रिब्यूनल के चेयरमैन का कार्यकाल तीन वर्ष की बजाय एक वर्ष होगा। सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।

एएसआई और इंस्पेक्टर की सीधी भर्ती से तौबा

khattar - फोटो : अमर उजाला
हरियाणा में एएसआई और इंस्पेक्टर के पदों पर सीधी भर्ती से खट्टर सरकार ने हाथ पीछे खींच लिए हैं। अब एएसआई और इंस्पेक्टर के पद पर सरकार सीधी भर्ती नहीं करेगी। इन पदों को हेड कांस्टेबल और सब-इंस्पेक्टर को पदोन्नत कर भरा जाएगा। सब इंस्पेक्टर के पदों पर सीधी भर्ती तो होगी, लेकिन 50 प्रतिशत पद ही सीधे भरे जाएंगे, बाकि पदों को प्रमोशन से ही भरा जाएगा।

यहां मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाब पुलिस नियम 1934 में संशोधन को स्वीकृति दी गई ताकि सिपाहियों एवं उप-निरीक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता लाई जा सके। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के जरिए खाली पद भरे जाएंगे। सीधी भर्ती में भरे जाने वाले पदों में से तीन प्रतिशत पद उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित होंगे। इसके अलावा बैठक में गैर-राजपत्रित और अन्य रैंकों के पदों के लिए हरियाणा पुलिस सेवा नियम 2017 को भी मंजूरी दी गई।

इनके अनुसार अब निरीक्षकों के शत-प्रतिशत पदों को उप-निरीक्षक के रैंक से पदोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा। उप-निरीक्षक के भी 50 प्रतिशत पद सहायक उप-निरीक्षक की पदोन्नति से भरे जाएंगे। कांस्टेबल के शत-प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती से भरा जाएगा। कांस्टेबल के मामले में उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच हो। मंत्रिमंडल ने नए राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो सेवा (समूह ग) नियम 2017 को भी स्वीकृत कर दिया है।

जूनियर क्लासिफायर के शत-प्रतिशत पद पुलिस विभाग के कांस्टेबल की प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे। सीनियर के पद भरने के लिए जूनियर क्लासिफायर की पदोन्नति की जाएगी। हेड क्लासिफायर, विशेषज्ञों और पर्यवेक्षकों के सभी पदों को सीनियर क्लासिफायर, हेड क्लासिफायर और विशेषज्ञों की पदोन्नति से भरा जाएगा।
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पुलिस भर्ती के लिए अब लिखित परीक्षा पहले

हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर - फोटो : अमर उजाला
हरियाणा के गृह सचिव रामनिवास ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में पहले फिजिकल टेस्ट में मारामारी रहती थी। आवेदक फिजिकल प्रदर्शन बढ़ाने के लिए ड्रग लेते थे। इससे कुरुक्षेत्र में कई घटनाएं भी हुई और चार-पांच अभ्यर्थियों के साथ ओवर डोज की वजह से हादसे भी हुए।

इसे मद्देनजर रखते हुए निर्णय लिया गया है कि फिजिकल टेस्ट बाद में होगा, पहले 12वीं स्तर की 80 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों का ही फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। उम्मीदवारों की पहले पांच किलोमीटर की दौड़ होती थी, जिसे 25 मिनट मेें कवर करना होता था। अब यह दौड़ ढाई किलोमीटर की होगी और 12 मिनट में कवर करनी होगी।

महिलाओं के लिए पहले ढाई किलोमीटर की दौड़ होती थी, अब यह दौड़ एक किलोमीटर की होगी और जिसे 6 मिनट में पूरा करना होगा। भूतपूर्व सैनिकों को एक किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट में पूरी करनी होगी। साक्षात्कार 12 नंबर का होगा। इंस्पेक्टर पद पर पहले बीस प्रतिशत सीधी भर्ती और 80 प्रतिशत पद प्रमोशन से भरे जाते थे।
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