. बीफ या गो तस्करी होने के संदेह में किसी भी वाहन में प्रवेश कर सकेंगे। रोक सकेंगे। जांच कर सकेंगे।
. गाय या बीफ पाए जाने की स्थिति में वाहन को जब्त करेंगे।
. अदालत में जब्त गाय या बीफ को सुरक्षित रूप से प्रस्तुत करेंगे। इनकी सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे।
. किसी भी ऐसे परिसर में प्रवेश या जांच कर सकेंगे। जिनका गो वध के लिए इस्तेमाल हो रहा है या होने की संभावना है।
. गाय या बीफ जब्त करने के साथ-साथ मौके से गो वध और बीफ निर्यात से संबंधित गतिविधियों के संबंध में इस्तेमाल किए या इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण एवं दस्तावेज इत्यादि साक्ष्य एकत्रित करेंगे।
. तलाशी या जब्ती के लिए, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 के प्रावधान लागू होंगे।
. किसी भी वाहन को जब्त करने व व्यक्ति को पकड़ने की सूचना बिना किसी देरी के सक्षम अधिकारी को देनी होगी। सक्षम अधिकारी संतुष्ट होने पर अधिनियम के तहत अपराध के लिए इस्तेमाल वाहन को जब्त करने का आदेश देगा। वाहन मालिक वाहन जब्त करने से पहले सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।