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Haryana Cabinet: कैबिनेट बैठक में 20 प्रस्ताव पास, MSP पर फसलों की खरीद, अबियाने के 140 करोड़ रुपये माफ

Mon, 05 Aug 2024 03:59 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

चंडीगढ़ में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्ताव पास किए गए हैं। इनमें से एक राज्य में आबियाना को खत्म करने की मंजूरी भी दी गई है।
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हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग - फोटो : PTI
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विस्तार
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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक में कुल 21 एजेंडे रखे गए थे। इनमें से 20 एजेंडों पर कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दी  है। कैबिनेट ने फसलों को एमएसपी पर खरीद के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अलावा रागी, सोयाबीन, काला सीड, जूट, खोपरा, मूंग, नाइजरसीड, सूरजमुखी, जौ, मक्का और ज्वार की खरीद को एमएसपी पर मंजूरी दी है। 

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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पड़ोसी राज्यों की सरकारों से भी अपील की है कि किसानों के हित में आगे आकर फसलों की खरीद एमएसपी पर करें। कैबिनेट ने राज्य में आबियाना को खत्म करने की मंजूरी दी है। इस फैसले के अनुसार एक अप्रैल 2024 से किसानों से आबियाना नहीं लिया जाएगा। आबियाना का पिछला बकाया लगभग 140 करोड़ रुपये भी माफ कर दिया गया है। 
हरियाणा राज्य में पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को क्रीमीलेयर से बाहर रखने संबंधी मानदंडों के प्रस्ताव को एक्स पोस्ट फेक्टो को स्वीकृति दी गई है। 
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मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया गया है। हरियाणा धोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकररीदार (स्वामित्व अधिकारों का निहित होना) नियम, 2011 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। संशोधन के बाद, धोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकररीदार या उनके हित-उत्तराधिकारी, जिनका 20 वर्ष की समय सीमा पूरी हो गई है, वे अब मालिकाना हक के लिए कभी भी आवेदन कर सकते हैं। 

कैबिनेट में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में संशोधन को मंजूरी दी गई है। शहरी आवास योजना के तहत प्लॉट लेने वाले आवेदकों को किस्त देने में आसानी होगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

हरियाणा गुरुद्वारा चुनाव आयोग के चेयरमैन पद के लिए छूट

बैठक में हरियाणा गुरुद्वारा चुनाव आयोग के चेयरमैन पद के चयन का भी प्रस्ताव रखा जाएगा। मौजूदा समय में आयोग का चेयरमैन हाईकोर्ट का रिटायर्ड जस्टिस हो सकता है। सरकार का प्रस्ताव है कि एक तो इसमें 65 साल आयु की शर्त हटाई जा सकती है, दूसरा सेवानिवृत जिला सेशन जज, दस साल से जज या वरिष्ठ वकील भी इस पद के लिए योग्य होगा। सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की पेंशन और फैमिली पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव भी है।

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