नाभा जेल ब्रेक के दौरान फरार हुआ आतंकी हरमिंदर सिंह मिंटू वीरवार को नाभा गैस बाटलिंग प्लांट बम मामले में बरी कर दिया गया। यह फैसला अतिरिक्त सेशन जज रवदीप सिंह हुंदल की अदालत की तरफ से सुनाया गया।
थाना सदर नाभा की पुलिस की ओर से यह मामला 18 जनवरी 2010 को दर्ज किया गया था। इसकी सुनवाई करते हुए अदालत ने बचाव पक्ष के वकील बरजिंदर सिंह सोढी की दलीलों के साथ सहमत होते हुए मिंटू को बरी कर दिया।
केस फाइल के अनुसार गैस प्लांट के डिप्टी मैनेजर सतीश कुमार ने थाना सदर नाभा के प्रमुख को सूचना दी थी कि गैस प्लांट के पास संदिग्ध हालत में कोई वस्तु पड़ी है। पुलिस ने जा कर देखा तो वह एक जीवित बम था।
इस संबंधित पुलिस की तरफ से तुरंत फौज को सूचित किया गया और फौज की टुकड़ी की तरफ से इसका निरीक्षण किया गया। परंतु वह इस बम को बंद करने का पूरा समान न होने संबंधित कह कर वापस चले गए थे। जिसको बाद में पीएपी जालंधर की टीम की तरफ से बंद कर सही सलामत बरामद कर लिया गया था।