होटल इंडस्ट्री को पंजाब सरकार ने बड़ी राहत दी है। पंजाब सरकार के फैसले के मुताबिक अब नेशनल व स्टेट आइवे के 500 मीटर के दायरे में होटल, रेस्तरां और क्लब में शराब परोसी जा सकेगी। सेव अराइव के संस्थापक हरमन सिद्घू ने कहा कि यह फैसला सुप्रीमकोर्ट के आदेशों की अवहेलना है।
हरमन सिद्घू ने कहा कि वह पंजाब सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। दरअसल, सोमवार को कैबिनेट ने पंजाब एक्साइज एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी। जिससे की नेशनल व स्टेट हाइवे के 500 मीटर के दायरे में शराब परोसी जा सकेगी। लेकिन 500 मीटर के दायरे में शराब के ठेकों पर सुप्रीमकोर्ट की पाबंदी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब बेचने पर पाबंदी लगाए जाने के बाद होटल इंडस्ट्री तबाह हो गई थी। होटल मालिकों का करोड़ों का कारोबार प्रभावित हो रहा था क्योंकि बड़े शहरों में ज्यादातर होटल राजमार्गों पर स्थित हैं।
दूसरी ओर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट एरियल डिस्टेंस को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन की नीति पर पहले ही सख्त टिप्पणी कर चुका है। नेशनल व स्टेट हाइवे के 500 मीटर के दायरे में शराब के ठेकों को बंद करने के यूटी प्रशासन के नोटिस पर हाईकोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है। हाईकोर्ट ने यूटी प्रशासन को 4 जुलाई तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। अब प्रशासन एरियल डिस्टेंस के अपने ही फैसले को वापस लेने पर विचार कर रहा है। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की मानें तो एरियल डिस्टेंस की जगह अब मोटरेबल यानी सड़क के रास्ते शराब के ठेकों की पैमाइश की जाएगी। सुप्रीमकोर्ट ने नेशनल व स्टेट हाइवे के 500 मीटर के दायरे में शराबबंदी का फैसला लागू किया है। सुप्रीमकोर्ट के इस फैसले को ध्यान में रखते हुए यूटी प्रशासन ने 2017-18 की एक्साइज पॉलिसी तैयार की थी। प्रशासन अब अपनी ही पॉलिसी के विरूद्घ जाकर शराब कारोबारियों को नोटिस भेजकर ठेके बंद करने के लिए कह रहा है। यूटी प्रशासन से चार जुलाई तक जवाब मांगा गया है।