हरियाणा में उपद्रव के शिकार लोगों और मुरथल घटना पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर अमल की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से जिलेवार लीगल हेल्प डेस्क बनाने के फरमान के बाद सरकार ने इसे अमलीजामा भी पहना दिया है। हरियाणा विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने सभी जिला कार्यालयों में लीगल हेल्प डेस्क स्थापित कर किए हैं। हरियाणा विधिक सेवाएं प्राधिकरण के प्रवक्ता ने बताया कि यहां से पीड़ित निशुल्क विधिक सेवाओं ले सकते हैं।
राज्य में उपद्रव के दौरान यदि किसी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है तो वह स्वयं या अपने किसी रिश्तेदार, डाक के जरिये अथवा ई-मेल के माध्यम से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और संबंधित जिले के सचिव- जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण को बंद लिफाफे में अपनी शिकायत भेज सकता है।