केएफसी में खाने के शौकीन हैं, तो आपको यह खबर जानना बेहद जरूरी है। आप भी जो खा रहे हैं, उसमें भी ये चीज निकल सकती है। जिसके लिए एक शख्स को कोर्ट तक जाना पड़ा। चंडीगढ़ में केएफसी के चिकन राइस बाउल में बाल निकलने पर रेस्टोरेंट द्वारा उसे चेंज न करने पर उपभोक्ता फोरम ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। उपभोक्ता फोरम ने केएफसी को निर्देश दिया है कि वह वह शिकायतकर्ता को 30 हजार रुपये मुआवजा और 10 हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करे। आदेश की प्रति मिलने के 30 दिन में निर्देश का पालन न करने पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी अदा करना होगा।
यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-1 ने सुनवाई के बाद दिया है। मोहाली सेक्टर-69 निवासी सनजोत सिंह सिद्धू ने फोरम में केएफसी, सैफायर फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पिकाडली स्क्वेयर सेक्टर-34 के खिलाफ शिकायत दी थी। उपभोक्ता फोरम को दी शिकायत में सनजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि 28 अगस्त 2017 को वह उक्त रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए गया। उन्होंने राइस बाउल के साथ दूसरी आइटम आर्डर की।
शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोरम को बताया कि उसने जैसे ही राइस बाउल खाने के लिए बॉक्स को खोला तो उसे इसमें एक लंबा बाल मिला। जब उन्होंने बाल को बाहर निकाला तो उसमें तीन चिकन पीस लगे हुए थे। उन्होंने इसके बाद तुरंत अथॉरिटी को बुलाया और राइस बाउल को बदलने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इंकार कर दिया और मामले को नहीं सुलझाया, जिसके बाद ही उन्होंने फूड सेफ्टी ऑफिसर को अप्रोच किया, जिन्होंने 7 सितंबर 2017 को दी अपनी रिपोर्ट में फूड में बाल के सैंपल को अनसेफ बताया।
इसके बाद ही उन्होंने उपभोक्ता फोरम में इसकी शिकायत दी। दूसरे पक्ष ने उपभोक्ता फोरम में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने सेवा में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं की है।