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Chandigarh: कैरी बैग के 12 रुपये लेना पड़ा महंगा, सेंट्रल स्टोर को देना होगा मुआवजा और मुकदमा खर्च

Mon, 10 Oct 2022 01:18 AM IST
पंचकुला ब्‍यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़

सार

शिकायतकर्ता ने सेंट्रल स्टोर से रेडीमेड कपड़े खरीदे। दूसरे पक्ष ने कपड़े ले जाने के लिए दिए गए कैरी बैग के 12 रुपये ले लिए। शिकायतकर्ता ने कैशियर से आपत्ति जताई तो कहा गया कि यह कंपनी की नीति है।
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कंज्यूमर फोरम - फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
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सेंट्रल स्टोर को ग्राहक से कैरी बैग का 12 रुपये लेना महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता आयोग ने ग्राहक को 12 रुपये लौटाने के साथ 500 रुपये का मुआवजा और एक हजार रुपये मुकदमा खर्च के अदा करने का निर्देश दिया है। आदेश की प्रति मिलने के 45 दिनों के अंदर निर्देश का पालन नहीं करने पर दो हजार रुपये अतिरिक्त अदा करने होंगे। यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 2 चंडीगढ़ ने सुनवाई के बाद दिया।

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शिकायतकर्ता नीरज सभरवाल निवासी सेक्टर-40 सी ने मोहाली सेक्टर-118 में चंडीगढ़-खरड़ लांडरा रोड स्थित सेंट्रल स्टोर के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दी थी। दूसरे पक्ष की ओर से जिला आयोग में पक्ष नहीं रखने पर जिला आयोग ने एक्सपार्टी करार दिया।

शिकायतकर्ता नीरज सभरवाल ने जिला उपभोक्ता आयोग को दी शिकायत में कहा कि उन्होंने अपने और परिवार के सदस्यों के लिए सेंट्रल स्टोर से कुछ रेडीमेड कपड़े 17 जनवरी 2021 को खरीदे। कपड़े खरीदने के बाद जब बिल का भुगतान किया गया तो शिकायतकर्ता ने देखा कि दूसरे पक्ष ने रेडीमेड कपड़े ले जाने के लिए दिए गए कैरी बैग के 12 रुपये ले लिए। इस पर शिकायतकर्ता ने बिल बनाने वाले कैशियर से आपत्ति जताई लेकिन कहा गया कि यह कंपनी की नीति है। शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत स्टोर मैनेजर से भी की लेकिन सुनवाई नहीं हुई।

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