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Chandigarh News: ग्रुप सी की भर्तियों को लेकर इसी माह दूर होगा संशय

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हाईकोर्ट में 21 को होगी सुनवाई, कर्मचारी चयन आयोग ने भर्ती पूरी करने को लेकर झोंकी ताकत
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-सरकार के कानूनी विशेषज्ञों को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे लड़ाई

अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। ग्रुप सी की भर्तियों को लेकर चल रही अटकलों के बीच इसी माह संशय दूर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट इस मामले में 21 अप्रैल की बजाए 21 फरवरी को सुनवाई करेगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने इस मामले में जल्द सुनवाई के लिए अपील की थी। अब 21 फरवरी को हाईकोर्ट फाइनल सुनवाई करेगा और इसे साफ हो जाएगा कि भर्तियां कब तक पूरी होंगी या नहीं। हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने 14 फरवरी को सुनवाई करते हुए डेट में यह बदलाव किया है। इससे पहले सिंगल बैंच ने ग्रुप सी के सीईटी स्कोर को रद्द कर दिया था और वेरिफिकेशन के बाद सीईटी स्कोर दोबारा जारी करने के बाद ग्रुप सी पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा था। सिंगल बैंच के फैसले के खिलाफ एचएसएससी ने अपील की थी। अपील की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ग्रुप नंबर 56, 57 की मुख्य परीक्षा लेने की अनुमति दे दी थी। अनुमति मिलने के बाद ग्रुप 56, 57 के पेपर हो गए, मगर ग्रुप नंबर 56 में ग्रुप नंबर 57 के 41 सवाल रिपीट हो गए थे। इसलिए बाद में ग्रुप नंबर 56 का पेपर रद्द करने के लिए भी याचिका दायर हुई, जिसे इन अपीलों के साथ अटैच कर दिया गया है। बाद में आयोग ने हाईकोर्ट से बचे ग्रुपों के पेपर लेने की अनुमति मांगी तो हाईकोर्ट ने 19 दिसंबर, 2023 को यह अनुमति दे दी और ग्रुप नंबर 56, 57 का रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश के खिलाफ एचएसएससी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई के लिए कहा है।
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सामाजिक-आर्थिक मानदंड अंकों पर 26 को सुनवाई

ग्रुप सी की 32 हजार भर्ती के अलावा टीजीटी के 7471 पदों को लेकर आर्थिक सामाजिक आधार अंकों को लेकर विवाद चल रहा है। टीजीटी के पेपर भी हो चुके हैं और परिणाम भी आ चुके हैं, लेकिन नियुक्ति नहीं हो पाई है। टीजीटी भर्ती से संबंधित कई केस अदालत में दायर हो चुके हैं। इनमें से एक केस सामाजिक-आर्थिक मानदंड के 5 अंक देने का भी है। अब इस मामले में 26 फरवरी को सुनवाई होगी।
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