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अवैध खनन रोकने के लिए संशोधित माइनिंग पॉलिसी नीति जल्द

Fri, 12 Feb 2016 10:17 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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पंजाब में अवैध खनन रोकने के लिए संशोधित नीति जल्द ही नोटिफाई कर दी जाएगी। राज्य सरकार ने यह जानकारी अवैध खनन पर रोकथाम की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दी। सरकार ने कहा कि नीति में संशोधन कर लिया गया है। यह संशोधन जल्द ही नोटिफाई कर दिया जाएगा।
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की बेंच ने नोटिफिकेशन में देरी पर सख्ती भी दिखाई, लेकिन नोटिफिकेशन के लिए सरकार की समय देने की मांग मंजूर करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी है।

उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने सख्ती बरतते हुए सरकार को अवैध खनन रोकने के लिए ठोस नीति बनाने का निर्देश दिया था और राज्य सरकार ने यह नीति वर्ष 2014 में बना ली थी, बावजूद इसके अभी तक इसकी नोटिफिकेशन नहीं की गई है।
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इस मामले में हाईकोर्ट ने एडवोकेट आरएस बैंस और पंजाब के एडवोकेट जनरल अशोक अग्रवाल को बैठक कर पंजाब सरकार को सुझाव देने को कहा था। इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर पंजाब में अवैध खनन की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम (एसआईटी) गठित की गई थी, लेकिन अवैध खनन में बड़े नामों का खुलासा नहीं हो सका था।

हाईकोर्ट ने कहा था कि कुछ लोगों के खिलाफ महज एफआईआर दर्ज करने से अवैध खनन नहीं रुकेगा, ठोस कार्रवाई की जानी जरूरी है। लिहाजा, खंडपीठ ने पंजाब के एडवोकेट जनरल अशोक अग्रवाल और एडवोकेट आरएस बैंस को बैठक कर इसकी रोकथाम के लिए सुझाव देने का निर्देश दिया था।
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इन सुझावों के बाद सरकार ने नई खनन नीति को मंजूरी दी थी, लेकिन यह नीति अभी तक नोटिफाई नहीं हो सकी है।
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