पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश जारी किए हैं कि कम स्टांप ड्यूटी वसूलने के मामले में सरकार खुद उपयुक्त फैसला ले।
चीफ जस्टिस संजय किशन कौल एवं जस्टिस एजी मसीह ने बरनाला निवासी तरसेम जिंदल द्वारा हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान जारी किए हैं।
जनहित याचिका में हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि स्टांप ड्यूटी कम वसूलने से राजस्व को करीब 200 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है, लिहाजा इसकी भरपाई के लिए सरकार को उचित दिशा निर्देश जारी किए जाएं।
याचिका में हाईकोर्ट से दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह किया गया है।