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Chandigarh News: चेक बाउंस के आरोप में सरकारी स्कूल की शिक्षिका दोषी करार, एक साल की कैद

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चंडीगढ़। जिला अदालत ने पांच साल पुराने चेक बाउंस के मामले शहर के एक सरकारी स्कूल एक शिक्षिका को दोषी करार देते हुए एक साल कैद की सजा सुनाई है। सजा पाने वाले शिक्षका की पहचान ललिता कुमार के रूप में हुई है, वह सेक्टर-45 स्थित गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाती है। मौलीजागरां के रहने वाले राम कुमार ने 5.60 लाख रुपये के चेक बाउंस के मामले में केस दायर किया था, जिस पर चली सुनवाई के दौरान ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मोहित की कोर्ट ने आरोपी महिला शिक्षक टीचर को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुनाया है।
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मौलीजागरां के रहने वाले याचिकाकर्ता राम कुमार का केस लड़ने वाले उनके वकील रमन सिहाग व नीरज ने बताया कि पीड़ित नगर निगम में कांट्रेक्ट पर नौकरी करता है। दोषी शिक्षिका ने उससे 5.60 लाख रुपए उधार लिए थे, लेकिन उसने ये रकम उन्हें नहीं लौटाई। दायर केस के तहत पीड़ित की चंडीगढ़ के सेक्टर-45 स्थित गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाने वाली ललित कुमारी के साथ अच्छी जान पहचान होने के चलते एक-दूसरे के घर आना-जाना था। आरोपों के मुताबिक शिक्षिका ने अक्तूबर 2016 में आवश्यक काम होने की बात कहते हुए तीन लाख रुपये उधार लिए थे। पहले लिए गए पैसे अदा करने के बजाय आरोपी ने बैंक के पुराने लोन को चुकाने की बात कहते हुए और पैसों की मांग की। आरोपी शिक्षिका ने उनसे कहा कि यदि समय पर लोन की रकम नहीं भरी गई तो उनका वेतन अटैच हो जाएगा। इस पर पीड़ित ने आरोपी को 2.60 लाख रुपये की रकम देते हुए कुल 5.60 लाख रुपये दे दिए। पीड़ित के मुताबिक आरोपी ने उनसे वादा किया था कि वह लिया गया पूरा पैसा माह माह के भीतर वापस कर देगी। इसके बाद आरोपी ने उन्हें सितंबर 2018 काे 5.60 लाख रुपए का चेक दिया जो कि पर्याप्त बैलेंस न होने के चलते बाउंस हो गया। इसके बाद पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चेक बाउंस का केस दायर किया था।
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