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सिटी ब्यूटीफुल के लोगों के लिए अच्छी खबर.. अब 30 जून तक मिलेगा संपत्ति कर में छूट का लाभ

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चंडीगढ़। नए वित्तीय वर्ष में संपत्ति कर जमा करने वाली सेल्फ असेसमेंट योजना का लाभ अब 30 जून तक मिलेगा। पहले इस योजना का लाभ निगम 31 मई तक मिलना था। कोरोना महामारी के कारण संपर्क सेंटर बंद हैं, इसलिए इस योजना के लाभ की समय सीमा को भी बढ़ाया गया है।
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निगम आयुक्त केके यादव ने बताया कि एक अप्रैल से 31 मई तक अपनी संपत्ति का कर जमा कराने वालों को 10 से 20 प्रतिशत तक की छूट मिलती है। सेल्फ असेसमेंट योजना के तहत आवासीय संपत्ति कर में 20 और व्यावसायिक संपत्ति कर में 10 प्रतिशत की छूट मिलती है। दो माह तक चलने वाली योजना को एक माह के लिए बढ़ा दिया गया है। कोरोना महामारी के कारण पिछले साल भी इस योजना को देरी से लागू किया गया था। शहर में 55 गज से ऊपर के मकान में रहने वालों पर आवासीय संपत्ति कर लगता है। निगम के अनुसार शहर में 26 हजार व्यावसायिक और 70 हजार आवासीय इमारतें हैं, जो संपत्ति कर के अंतर्गत आती हैं। इस योजना के खत्म होने के बाद 25 प्रतिशत अतिरिक्त संपत्ति कर लिया जाता है। इसके अलावा अतिरिक्त 12 प्रतिशत ब्याज भी लिया जाता है। नए वित्तीय वर्ष में निगम ने 55 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है।
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